
अब बिहार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालो की खैर नही, होगी बड़ी कार्यवाही, 1 साल की जेल और 20000 रू0 जुर्माना
पटना (हथुआ न्यूज़): बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर अब होने जा रही है बड़ी कार्यवाही. सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को अब 1 साल की जेल या 20 हजार जुर्माना या दोनों सजा साथ-साथ हो सकती है. राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने पहली बार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की पहल की है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सभी प्रमंडल के आयुक्त और सभी जिलों के जिलाधिकारी को कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इस निर्देश में कहा गया है कि अधिकारी अपने अनुमंडल पदाधिकारियों के अलावा डीसीएलआर और अंचल पदाधिकारियों को अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दें. इस मामले में किसी भी तरह की कोताही उनके लिए कार्रवाई का कारण बनेगी. अतिक्रमण के मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी और डीसीएलआर और अन्य अधिकारियों को जिला पदाधिकारियों के समान शक्ति मिल चुकी है. इन मामलों में उन्हें उच्च अधिकारियों से किसी भी तरह की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है. पटना हाई कोर्ट द्वारा भी सार्वजनिक जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि अतिक्रमण मुक्त किए गए भूमि का लेखा जोखा मुख्यालय को भेजा जाए.
विभाग द्वारा कहा गया है कि सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम इस बारे में मॉनिटरिंग करते रहें. कुछ प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों द्वारा इस बारे में बेहतर काम किया गया है. लेकिन, अधिकांश जिलों में सरकारी जो भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के मामले में असंतोषजनक है.